श्रीगंगानगर में घर में घुसकर नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप

घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले दोषी को 3 साल का कारावास 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय ने दोषी आरोपी को पुलिस थाना ने रावला के गांव के निवासी राम सिंह पुत्र पाल सिंह पर 3 साल का कारावास लगाया गया । आरोपी घटना के बाद गांव से गायब हो जाता है उसकी मां व उसके भाई ने इसकी गलती मानी है हरविंदर सिंह बराड़ के अनुसार जुलाई 2021 में पुलिस थाना Rawla में एक महिला ने अपने नाबालिक पुत्री और रिश्तेदार के साथ पुलिस थाना Rawla में उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज करवाया था बीती रात आरोपी राम सिंह उनके घर पर दीवार कूदकर और उसने शराब के नशे में नाबालिक पुत्री से छेड़छाड़ की

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